बिहार में अब शराब से जुड़े मामलों का इंवेस्टिगेशन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ही करेंगे. इन्हें ही तलाशी और जब्ती सूची की कार्रवाई को भी पूरा करना होगा. किसी भी हाल में एएसआई और इनसे नीचे के पुलिस पदाधिकारी को शराब मामले में किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं सौंपा जाएगा.अगर किसी थानेदार ने सब इंस्पेक्टर से नीचे के पुलिस पदाधिकारी को शराब मामले से जुड़ा केस इंवेस्टिगेशन और कार्रवाई के लिए सौंपा तो वो बख्शे नहीं जाएंगे. वैसे थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह सख्त आदेश मद्य निषेध के आईजी अमृत राज की तरफ से जारी किया गया है. इस बारे में सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और रेल एसपी को एक निर्देश जारी कर दिया गया है.
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